श्री सुनील कुमार पासवान ने सदस्यता समाप्त करते हुए उनकी गिरिडीह महापौर पद से अयोग्य घोषित कर दिए जाने संबंधी निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील दायर की थी वह अपील भी आज खारिज कर दी गई। सरकार के अपर सचिव ने गिरिडीह उपायुक्त को इस आशय का पत्र लिखकर तदनुसार आगे की कार्रवाई का अनुरोध किया है।

